Private school fee issue: कोरोना काल (Covid-19 Pandemic) में स्कूलों की फीस नहीं भरने वाले अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने एक फैसले में कहा है कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान स्कूल बंद होने के बाद भी अभिभावकों को पूरी-पूरी स्कूल फीस जमा करनी होगी. 

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान (Rajasthan) के नॉन एडेड प्राइवेट स्कूलों (Private schools) के प्रबंधन को यह इजाजत दी है कि वे पिछले साल लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान की 100 फीसदी फीस वसूल सकते हैं. स्कूल फीस को 6 मासिक किस्तों में वसूला जा सकता है. 

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल फीस जमा नहीं कर पाने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है और न ही उनके एग्जाम रिजल्ट को रोका जा सकता है. 

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल मैनेजमेंट को ट्यूशन फीस का 60-70 फीसदी लेने की ही अनुमति दी गई थी.

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जब तमाम काम-धंधे बंद हो गए थे, हजारों-लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, उस समय तमाम राज्यों की सरकारों ने निजी स्कूलों की फीस में कटौती को लेकर फरमान जारी किए थे. राज्य सरकारों ने निजी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास के लिए केवल ट्यूशन फीस लेने और ट्यूशन फीस में भी कटौती करने के आदेश दिए थे. 

इन आदेशों के खिलाफ अलग-अलग राज्यों की स्कूल एसोसिएशंस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कई राज्यों की हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाया था. राजस्थान की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने हाईकोर्ट से मुंह की खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 

अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. राजस्थान की विद्या भवन सोसायटी (Vidya Bhavan Society), सवाई मानसिंह विद्यालय (Sawai Mansingh Vidyalaya), गांधी सेवा सदन (Gandhi Seva Sadan) और कैथोलिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन (Catholic Education Institutions) सोसायटी ने फीस रेगुलेशन एक्ट 2016 को कोर्ट में चुनौती दी थी.

 

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