Vijay Mallya case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अवमानना से जुड़े एक मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्‍या (Vijay Mallya) को 4 महीने जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना नहीं चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्‍त सजा काटनी होगी. इसके अलावा, कोर्ट ने विजय माल्या को विदेश में ट्रांसफर किए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के आदेश दिए. विजय माल्‍या को करीब 9,000 करोड़ रुपये के डिफॉल्‍ट मामले में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. 

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न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मामले में माल्या पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था. साथ ही टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती. माल्या को अवमानना के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था. 

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SC ने 2020 में खारिज की थी पिटीशन

शीर्ष अदालत ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका 2020 में खारिज कर दी थी. कोर्ट ने अदालती आदेशों को धता बताकर अपने बच्चों के खातों में 40 मिलियन डॉलर भेजने को लेकर उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था. माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में है. 18 अप्रैल 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड से प्रत्यर्पण वारंट पर माल्‍या को जमानत मिली थी.   

शीर्ष अदालत ने माल्‍या को एसबीआई को 40 मिलियन डॉलर का पेमेंट 4 हफ्तों में करने का आदेश दिया है. यह भुगतान ब्‍याज समेत करना होगा. अगर 4 हफ्ते में भुगतान नहीं किया, तो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है.