SEBI के शिकंजे में शिल्पा शेट्टी की कंपनी, इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में 3 लाख रुपए का जुर्माना
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty Kundra) और रिपु सूदन कुंद्रा (Ripu Sudan Kundra) उर्फ राज कुंद्रा (Raj Kundra) पर इनसाइडर ट्रेडिंग करने के आरोप में जुर्माना लगाया है. सेबी के एक आदेश के अनुसार इन्हें कुल 3 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा.
Sebi slaps Shilpa Shetty Company: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Viaan Industries), शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty Kundra) और रिपु सूदन कुंद्रा (Ripu Sudan Kundra) उर्फ राज कुंद्रा (Raj Kundra) पर इनसाइडर ट्रेडिंग करने के आरोप में जुर्माना लगाया है. सेबी के एक आदेश के अनुसार इन्हें कुल 3 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा. जुर्माना भरने के लिए इनके पास 45 दिन का समय है.
शिल्पा और राज कुंद्रा वियान इंडस्ट्रीज के प्रमोटर हैं. सेबी ने यह जुर्माना सितंबर 2013 से दिसंबर 2015 के बीच संस्था द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध (PIT) मानदंडों के उल्लंघन का पता लगने के बाद लगाया है.
क्या है मामला
अक्टूबर 2015 में, वियान इंडस्ट्रीज (Viaan Industries) ने चार व्यक्तियों को 5 लाख इक्विटी शेयरों के प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट किया. इस अलॉटमेंट में राज और शिल्पा दोनों को 2.57 करोड़ रुपये मूल्य के 1,28,800 शेयर आवंटित किए गए. PIT के नियमों के मुताबिक 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के शेयरों के मामले में डिस्क्लोजर जरूरी होता है. ऐसे में उन्हें नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है.
SEBI ने दिया ये आदेश
सेबी ने कहा, "यह रिकॉर्ड में है कि पीआईटी नियमों के तहत संबंधित डिस्क्लोजर तीन साल से अधिक की देरी से किए गए थे."
न्यायनिर्णायक अधिकारी सुरेश बी मेनन (Adjudicating officer Suresh B Menon) ने अपने आदेश में कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने हुए मेरा मानना है कि इस मामले में जुर्माना लगाना जरूरी है.
बता दें कि सेबी को मिली नोटिस में वियान इंडस्ट्रीज, Shilpa Shetty Kundra और रिपु सूदन कुंद्रा (Raj Kundra) का जिक्र है. शिल्पा और राज फर्म के प्रमोटर हैं. वियान इंडस्ट्रीज (Viaan Industries) को पहले हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था.
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