सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) अभियान के तहत नया Ration कार्ड पेश किया है. One Nation One Ration Card योजना के पूरे देश में लागू होने के बाद कोई भी कार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत किसी भी राज्य की राशन की दुकान से अपना सामान ले सकेगा.

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घर बैठ कर सकते हैं आवेदन

अब तक Ration कार्ड नहीं बना है तो घर बैठे ऑनलाइन (Apply online for ration card) ही बनवा सकते हैं. इसके लिए सभी राज्यों की ओर से वेबसाइट शुरू कर दी गई है. आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

Two types of Ration Card

बता दें इस समय देश में दो कैटेगिरी के राशन कार्ड होते हैं. एक BPL कैटेगिरी और दूसरा बिना बीपीएल कैटेगिरी का. आय के हिसाब से आप यह चुन सकते हैं कि कौन सा राशन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना है.

How to Apply for Ration Card

आपको सबसे पहले राज्य की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा. राशन कार्ड बनवाने के लिए ID Proof के तौर पर Aadhaar कार्ड, Voter आईडी, Passport दिया जा सकता है. अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है. आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही 5 से 45 रुपए फीस देनी होगी. एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है. अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है.

30 days time in Ration Card making

यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है. जांच सही पाए जाने पर 30 दिन में राशन कार्ड जारी हो जाता है. इसके अलावा आवेदनकर्ता चाहे तो राशन कार्ड के​ लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकते है.

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