Rahul Gandhi Lok Sabha Membership: राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता दोबारा बहाल हो गई है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी है. लोकसभा सचिवालय ने इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. आपको बता दें कि मार्च 2023 में निचली अदालत ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था. 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी बधाई

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लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, 'उच्चतम न्यायालय के चार अगस्त के फैसले के मद्देनजर गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है.' राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना स्वागत योग्य कदम, यह भारत के लोगों, खासकर वायनाड की जनता के लिए राहत ले कर आया है.'

अखिलेश यादव, अशोक गहलोत ने दी बधाई

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल करने पर कहा, 'सबसे पहले तो उच्चतम न्यायालय को बधाई. उसके इस निर्णय से लोकतंत्र और न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है.' राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लिखा, 'श्री राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होना सत्य की विजय है. श्री राहुल गांधी के संघर्ष और जनता के अपार समर्थन ने एक हठी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया. जनता की आवाज राहुल गांधी जी के रूप में अब संसद में फिर से गूंजेगी और आमजन के हित की बात उठाएगी.

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न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने चार अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी.