जाम छलकाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) के आबकारी विभाग ने शराब बिक्री करने वाली निजी दुकानों (Private wine shops in Delhi) को अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी पर 25 प्रतिशत कीमत तक की छूट देने की मंजूरी दे दी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने गत फरवरी में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट और बिक्री योजनाओं पर रोक लगा थी. यह फैसला कोविड-19 की रोकथाम से जुड़ी पाबंदियों का ठीक से पालन नहीं हो पाने और अनुचित बाजार बर्ताव की वजह से किया गया था.

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नियमों का सख्ती से करना होगा पालन

खबर के मुताबिक, दिल्ली (Delhi) के आबकारी आयुक्त ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में फिर से शराब बिक्री पर छूट देने की मंजूरी दे दी. इस आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब बिक्री की निजी दुकानें एमआरपी पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकती हैं. इस दौरान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 की धारा 20 का सख्ती से अनुपालन करना होगा.

सरकार छूट को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार

दिल्ली में शराब बिक्री (liquor sale in delhi) का लाइसेंस पाने वाली दुकानों को निर्धारित नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा और किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. हालांकि आबकारी आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित को देखते हुए सरकार छूट को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार अपने पास रखती है. सरकार पर छूट देने के फैसले को जारी रखने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी.

इस वजह से लगा दी गई थी छूट पर रोक

फरवरी के महीने में कोविड महामारी का प्रकोप जारी रहने के बीच दिल्ली में शराब बिक्री पर निजी दुकानों (Private wine shops in Delhi) की तरफ से दी जा रही छूट और 'एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ' जैसी प्रोत्साहन योजनाओं की वजह से कई इलाकों में दुकानों के बाहर भारी भीड़ लगने के मामले सामने आए थे. उसी के बाद सरकार ने शराब बिक्री पर छूट देने पर रोक लगा दी थी.

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दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में ही नई आबकारी नीति को लागू किया था जिसमें 849 खुदरा बिक्री दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए थे. इसके तहत लाइसेंसधारक दुकानें शराब की एमआरपी पर छूट और रियायतें दे सकती हैं.