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1 अप्रैल से बदले NPS, EPF, ITR और क्रिप्टो पर टैक्स नियम, स्मॉल सेविंग पर ब्याज का भुगतान कैश में नहीं

1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष बदलने के साथ ही कई चीजें भी बदल गईं. 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस (NPS), ईपीएफ (EPF), इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), क्रिप्टो आदि पर टैक्स के नियम में बदलाव आ गए हैं. इतना ही नहीं, अगर आप स्मॉल सेविंग्स स्कीम Small Savings Scheme) में निवेश करते हैं तो इसपर भी आपको हुए बदलाव की जानकारी जरूर रखनी चाहिए.
Updated on: April 01, 2022, 03.45 PM IST
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एनपीएस पर टैक्स नियम में बदलाव

1 अप्रैल से राज्य सरकार के कर्मचारी अब एनपीएस योगदान के लिए मूल वेतन + डीए के 14% तक कटौती का दावा कर सकेंगे. 

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ईपीएफ में जानिये क्या बदला

अगर किसी कर्मचारी का उसके ईपीएफ अकाउंट में FY 2021-22 और उसके बाद सालाना योगदान 2.50 लाख रुपये से ज्यादा होता है तो अब उन्हें किए गए योगदान पर हासिल ब्याज पर टैक्स देना होगा. नया ईपीएफ अकाउंट अब इसी नियम के साथ ओपन होंगे.

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आईटीआर पर जानें नए नियम

टैक्सपैयर अब मूल आईटीआर दाखिल करते समय की गई त्रुटियों और गलतियों के लिए एक अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. वे अब रिलेवेंट आकलन वर्ष के आखिर से 2 साल के भीतर आईटीआर फाइल और अपडेट कर सकते हैं.

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क्रिप्टो करेंसी से होने वाले बेनिफिट पर टैक्स

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स/क्रिप्टो करेंसी से होने वाले बेनिफिट पर 30% इनकम टैक्स लगेगा. इसके अलावा, किसी भी व्यय (अधिग्रहण की लागत को छोड़कर) के संबंध में कोई कटौती की परमिशन नहीं दी जाएगी. अगर आप क्रिप्टो करेंसी या किसी दूसरे डिजिटल वर्चुअल एसेट के रूप में गिफ्ट हासिल करते हैं, तो टैक्स के लिए उत्तरदायी होंगे.

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ब्याज का पेमेंट कैश में नहीं

पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर अगर आप ब्याज की राशि पाते हैं तो अब उसका भुगतान कैश में नहीं किया जाएगा.