सड़क परिवहन और  राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने ऐसे लोग जिन्हें हल्की कलर ब्लाइंडनेस हो उन्हें भी ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) देने का ऐलान किया है. रंग नेत्रहीनता (Color blindness) से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (Central motor vehicle rules) 1989 के फॉर्म 1 तथा फॉर्म 1ए में बदलाव के लिए एक नोटीफिकेशन जारी किया है. 

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मंत्रालय दिव्यांगों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सर्विसेज, खास तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों को आसान बनाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाता रहा है. दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से दिए जाने के लिए एडवाइजरी जारी की जा चुकी है.इसके अलावा मोनोकलर विजन (Monocular vision) वाले व्यक्तियों के लिए पहले भी एक एडवाइजरी (Advisory) जारी की गई थी.

मंत्रालय को रिप्रेजेंटेशन (Representation) मिला था कि रंग नेत्रहीन नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि शारीरिक फिटनेस ( फॉर्म 1) या चिकित्सा प्रमाणपत्र (Medical certificate)  ( फॉर्म 1ए) में इस बारे में इस बीमारी के बारे में बताने पर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है.

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इस मुद्दे को मंत्रालय की ओर से मेडिकल एक्सपट्स के सामने रखा गया. मेडिकल एक्सपट्स (Medical experiments) ने रंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को ड्राइव करने की अनुमति दिए जाने की सलाह दी है. मेडिकल एक्सपट्स के मुताबिक केवल बहुत अधिक रंग नेत्रहीनता वाले व्यक्तियों को ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. दुनिया के दूसरे देशों में भी मामूली तौर पर कलर ब्लाइंडनेश से प्रभावित लोगों को ड्राइविंग की इजाजत दी गई है. मंत्रालय की ओर से इस मामले में लोगों से टिप्पणियों और सुझाव मांगे हैं. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है.