Omicron Alert: ऐसा लग रहा था कि कोरोना से काफी राहत मिल गई है. जिंदगी ने फिर रफ्तार पकड़ ली थी और पाबंदियां काफी कम हो गईं थीं. लेकिन अब नए साल का आगाज भी कोरोना के खौफ के बीच ही होगा. ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं. कई जगह सार्वजनिक तौर पर नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है.

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31 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का एलान किया है. इसे देखते हुए नोएडा में गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने भी इसे लागू करने का फैसला किया है. जिले में पहले से ही धारा 144 लागू करने के अलावा दूसरे उपाय भी शामिल हैं. यह आदेश 25 दिसंबर से 31 जनवरी, 2022 तक लागू रहेगा. इससे पहले 1 दिसंबर को धारा 144 को हटा दिया गया था.

धारा 144 के तहत नए प्रतिबंध

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर आशुतोष द्विवेदी ने आदेश में कहा, कि इस दौरान, कई प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, जिसके लिए प्रशासन को उन्हें सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी करनी होगी. उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर और जनवरी के महीनों के दौरान कई दूसरे कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी होगी. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए द्विवेदी ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत नए प्रतिबंध जारी किए. 

आयोजन से पहले लेनी होगी अनुमति

शनिवार (25 दिसंबर, 2021) से रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी. जो भी अपने घरों से बाहर निकलेंगे सभी लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा.

31 जनवरी तक किसी भी तरह के आयोजन के लिए पहले अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी. जबकि बंद जगहों में विवाह कार्यों में सिर्फ 200 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी. गाइडलाइंस के मुताबिक आदेश न मानने पर IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

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