ओडिशा (Odisha) की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की है. ओडिशा (Odisha) पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर एक करोड़ से भी ज्यादा रुपये इकट्ठा किए हैं. पुलिस ने सितंबर और नवंबर के दौरान चालान काटकर यह रकम जुटाई है. पुलिस ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) गाड़ी चलाने वाले 5,317 लोगों का चालान काटा गया जिससे 46 लाख, 850 रुपये इकट्ठा हुए. पुलिस ने बताया कि सबसे ज्यादा चालान टू-व्हीलर चलाने वालों के काटे गए हैं. 

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ओडिशा के ट्रांसपोर्ट मंत्री पद्मनाभ बहेरा (Padmanabha Behera) ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि बिना इंश्योरोंस (vehicle insurance) गाड़ी चला रहे 2111 लोगों का चालान काटा गया. जिससे 13 लाख,7900 रुपये इकट्ठा हुए. बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (pollution certificates) के गाड़ी चलाने वाले 1177 लोगों का चालान काटकर 38.16 लाख रुपये वसूल किए गए.

ट्रांसपोर्ट मंत्री ने सदन को बताया कि 490 लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए जिनका चालान काटा गया. इनसे सरकार को 7,38,100 रुपये प्राप्त हुए.

आपको बता दें कि एक सितंबर, 2019 से नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) को लागू होने के बाद ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर जुर्माने की राशि को काफी बढ़ा दिया गया. सीट ब्लैट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है पहले यह 100 रुपए था. रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर (drunken driving) जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है.

हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से 500 रुपए कर दिया गया है. दूसरी बार हेलमेट न पहने पकड़ाने पर जुर्माना 1500 हो जाएगा क्योंकि हेल्मेट बहुत जरूरी है. नाबालिग को लेकर  मोटर विकल एक्ट के 199 A एक नया सेक्शन बना है. उसमें अगर यातायात नियम तोड़ते अगर नाबालिग पाया गया तो उसमे नाबालिग के किये गए उल्लंघन पर काऱ मालिक और अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा.

 

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खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने यानी रैश ड्राइविंग पर अभी 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. नए कानून के मुताबिक अब 5000 रुपये का फाइन देना होगा. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर अभी 500 रुपये का प्रावधान है लेकिन इसे 10 गुना बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर अभी 1000 रुपये का जुर्माना है. इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है.

(रिपोर्ट- जताती माहंती/ भुवनेश्वर)