NHAI ने दी राहत, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ट्रांस्पोर्टिंग करने वाले टैंकरों पर नहीं लगेगा टोल
Medical Oxygen Transportation : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने शनिवार को कहा कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (Medical Oxygen) की ट्रांस्पोर्टिंग करने वाले टैंकरों और कंटेनरों को टोल शुल्क से मुक्त कर दिया गया है.
Medical Oxygen Transportation : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने शनिवार को कहा कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (Medical Oxygen) की ट्रांस्पोर्टिंग करने वाले टैंकरों और कंटेनरों को टोल शुल्क से मुक्त कर दिया गया है.
एक बयान के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान देश में मेडिकल ऑक्सीजन की अभूतपूर्व मांग को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की ट्रांस्पोर्टिंग करने वाले कंटेनरों को एंबुलेंस जैसे दूसरे आपातकालीन वाहनों के समान माना जाएगा और उन्हें दो महीने के लिए या अगले आदेश तक यह छूट दी गई है.
एनएचएआई के मुताबिक, ‘‘राष्ट्रीय राजमार्गों पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को निर्बाध रास्ता देने के लिए टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों को शुल्क में छूट दी गई है.’’ एनएचएआई ने कहा कि हालांकि फास्टैग (Fastag) को लागू किए जाने के बाद टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर लगभग शून्य प्रतीक्षा समय है.
लेकिन वह पहले से ही मेडिकल ऑक्सीजन (Medical Oxygen) के तेजी से और निर्बाध परिवहन के लिए ऐसे वाहनों को प्राथमिकता दे रहा है.
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