Lockdown in UP: हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा ये जवाब
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी (Corona epidemic) से लगातार बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की ओर से प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों (corona-affected cities) में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉक डाउन (complete lock-down) का दिया आदेश दिया था.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी (Corona epidemic) से लगातार बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की ओर से प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों (corona-affected cities) में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉक डाउन (complete lock-down) का दिया आदेश दिया था. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.
दो हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोविड 19 से जूझने के लिए अब तक क्या कुछ किया है इसके बारे में जानकारी मांगी है. इस मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होनी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही थी ये बात
इलाहाबाद हाईकोर्ट (lockdown) ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा है. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था.
इन शहरों में हैं सबसे ज्यादा मामले
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कोरोना बेकाबू हो रहा है. हाईकोर्ट ने लखनऊ (Lucknow), प्रयागराज (Prayagraj), गोरखपुर (Gorakhpur), कानपुर (Kanpur) और वाराणसी (Varanasi) में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया था.
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