International Roaming: भारत में इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड को लेकर नियम बदल गए हैं. टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DOT) ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड, ग्लोबल कॉलिंग कार्ड्स की सेल किराए पर NOC यानि कि अनआपत्ति प्रमाणपत्र  जारी करने के लिए नियमों और शर्तों में बदलाव किया है. TRAI(Telecom Regulatory Authority of India) की सिफारिशों के बाद ये फैसला लिया गया है. DOT ने इन नियमों और शर्तों को आखिरी रूप दे दिया है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

टेलिकॉम मिनिस्ट्री ने ये भी बताया कि विदेश जाने वाली भारतीय जनता के लिए ये नए नियम ना सिर्फ हितों को सुरक्षित करने का काम करेंगे बल्कि इससे सिस्टम को मजबूती भी मिलेगी.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

 

 

 

क्या है योजना 

इस योजना के मुताबिक अब NOC होल्डर्स को कस्टमर केयर सर्विस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, टैरिफ प्लान आदि की जानकारी देना अब अनिवार्य हो जाएगा. DOT ने ग्राहकों की सुविधा के लिए शिकायतों के समाधान के लिए बिलिंग का प्रावधान किया है. इससे शिकयतों का निपटारा करने में आसानी होगी.

मोबाइल ग्राहकों की संख्या बढ़ी 

TRAI के आंकड़ों की मानें तो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के कनेक्शन की संख्या में इजाफा हुआ है. साथ ही मोबाइल ग्राहकों की संख्या भी नवम्बर के अंत तक बढ़कर 116.75 करोड़ हो गई थी. TRAI द्वारा पेश की जाने वाली मासिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई थी. मोबाइल खंड में जहां वोडाफोन आइडिया के मोबाइल कनेक्शन 18,97,050 से घटकर 26.71 करोड़ पर आ गए हैं वहीं रिलायंस जियो और भारती एयरटेल में नए ग्राहक जुड़े हैं. जियो के मोबाइल ग्राहक 20,19,362 बढ़कर 42.8 करोड़, भारती एयरटेल के साथ 13,18,251 नए मोबाइल ग्राहक जुड़े हैं.