भारत ने विदेशी 'कबाड़' खरीदने पर लगाई रोक, पकड़े जाने पर कर दिया जाएगा नष्ट
सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास पंजीकरण कराये बिना किसी इस्तेमाल किए पुराने (सेकंड हैंड) या कल-पुर्जे लगाकर (Refurbished) ठीक किए गए इलेक्ट्रानिक और आईटी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है.
सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास पंजीकरण कराये बिना किसी इस्तेमाल किए पुराने (सेकंड हैंड) या कल-पुर्जे लगाकर (Refurbished) ठीक किए गए इलेक्ट्रानिक और आईटी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि देश का इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का आयात 2018-19 में 55.6 अरब डालर का रहा जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 51.5 अरब डालर था. इसमें सेकंड हैंड और रीफर्बिशड गुड्स भी शामिल हैं. रीफर्बिशड गुड्स में मोबाइल, वाशिंग मशीन, टीवी, एसी व अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शामिल हैं.
क्या है आदेश
इलेक्ट्रानिक्स और आईटी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 के तहत बीआईएस के पास पंजीकरण या सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय के छूट पत्र के आधार पर इन वस्तुओं के आयात की अनुमति है. हालांकि पुनर्नियात के लिये पंजीकरण और बीआईएस लेबलिंग की जरूरत नहीं होगी. उसके अलावा ऐसे माल को सीमा शुल्क के अधिकारी नष्ट कर कबाड़ बना देंगे.
बीआईएस से पंजीकरण जरूरी
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि वस्तुओं के आयात (नये के साथ-साथ पुराना, चाहे उसे नया रूप दिया गया हो या नहीं)...पर तबतक पाबंदी होगी जबतक कि उसका पंजीकरण बीआईएस के पास नहीं कराया गया होगा.
लेबलिंग न कराने तक रहेगी पाबंदी
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लेबलिंग आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया होगा अथवा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय से ऐसे माल की खेप विशेष के लिये पहले से छूट प्राप्त नहीं की गई होगी, तब तक पाबंदी रहेगी.
एजेंसी इनपुट के साथ