देश में गरीब परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर सस्ती दरों पर खाद्यान्न मिलता है. राशन कार्ड बनाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. इसी सूची को समय-समय पर अपडेट कर लोगों को सस्ते दामों पर अनाज की आपूर्ति की जाती है. हालांकि, यदि विसंगतियां पाई जाती हैं, तो राशन कार्ड भी रद्द कर दिया जाता है. राशन कार्ड कई कारणों से रद्द किए जा सकते हैं. यदि आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल लंबे समय तक अनाज खरीदने के लिए नहीं करते हैं, तो आपका कार्ड रद्द हो सकता है.

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है. इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार लोगों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराती है. आपने किस महीने में कितना राशन लिया और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। ऐसी सारी जानकारी राशन कार्ड में है। राशन कार्ड होने पर ही राशन की दुकान में अनाज मिलेगा.

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ये हैं नियम 

यदि राशन कार्ड धारक ने छह महीने से राशन नहीं लिया है, तो यह माना जाता है कि उसे सस्ती दरों पर उपलब्ध राशन की जरूरत नहीं है या वह राशन के लिए पात्र नहीं है. ऐसे में इन कारणों के आधार पर छह माह से राशन नहीं लेने वाले का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है. इसी तरह के नियम दिल्ली, बिहार और झारखंड में लागू होते हैं.

यदि आपका राशन कार्ड रद्द हो गया है, तो आप इसे फिर से शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने राज्य में AePDS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. आप पूरे भारत में AePDS राशन कार्ड पोर्टल पर जाकर इसे पुनः सक्रिय कर सकते हैं.

ऐसे करें राशन कार्ड फिर शुरू 

  • सबसे पहले राज्य या केंद्रीय AePDS पोर्टल पर जाएं.
  • यहां राशन कार्ड सुधार विकल्प खोजें और उस पर क्लिक करें.
  • राशन कार्ड सुधार पृष्ठ पर जाएं और अपना राशन नंबर खोजने के लिए फॉर्म भरें.
  • अगर आपके राशन कार्ड की जानकारी में कोई गलती है, जिसके कारण उसे रद्द करना पड़ा, तो उसे सुधारें.
  • अपडेट के बाद, स्थानीय पीडीएस कार्यालय में जाएं और समीक्षा आवेदन जमा करें.
  • यदि आपका राशन कार्ड सक्रियण आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपका रद्द किया गया राशन कार्ड पुनः सक्रिय हो जाएगा.