Ice cream parlours GST: आइसक्रीम पार्लर या ऐसे आउटलेट से बेचे जाने वाली आइसक्रीम पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इस बारे में सर्कुलर जारी कर जानकारी दी.

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CBIC ने 17 सितंबर, 2021 को हुई जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक (GST Council meet) में 21 वस्तुओं और सर्विस से संबंधित दरों में बदलाव और व्यापार और उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट किया. इसके लिए CBIC ने दो सर्कुलर जारी किया. 

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रेस्तरां नहीं है आइसक्रीम पार्लर

CBIC ने आइसक्रीम पार्लर पर 18 फीसदी GST लगाने के संबंध में कहा कि यह पार्लर पहले से बने हुए आइसक्रीम बेचते हैं. यह पार्लर नेचर में रेस्टोरेंट से अलग होते हैं.

CBIC ने कहा कि यह आइसक्रीम पार्लर किसी भी लेवल पर कुकिंग नहीं करते हैं, जबकि रेस्टोरेंट कुकिंग और सर्विस प्रदान करते हैं. इसमें स्पष्ट किया गया कि आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम की आपूर्ति माल (एक निर्मित वस्तु) के रूप में होती है, इसे सर्विस नहीं माना जा सकता है. भले ही आइसक्रीम पार्लर में सर्विस काफी कम मात्रा में जुड़ी हुई हो, इसपर 18 फीसदी जीएसटी ही लगेगा.

ईवाई टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि इसके पहले कुछ मामलों में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा था कि आइसक्रीम पार्लरों (Ice cream parlours) में बेची जाने वाली आइसक्रीम को रेस्टोरेंट सर्विस की तरह कवर किया जाएगा. हालांकि थोक में बेचे जाने वाले ऑर्डर इसमें शामिल नहीं किए जाते. इसलिए आइसक्रीम पार्लर पर 5 फीसदी GST (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट) के लगाया जाता है.

18 फीसदी जीएसटी होगा चार्ज

CBIC ने अब अपने हालिया सर्कुलर में कहा है कि अब प्रावधान है कि चूंकि आइसक्रीम पार्लर पहले से ही बने हुए आइसक्रीम को बेचते हैं, इसलिए उन्हें रेस्टोरेंट नहीं माना जा सकता है. जिस कारण से इन पर 18 फीसदी की दर से इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी लगाया जाएगा.

जैन ने कहा, "हालांकि इस सर्कुलर में सीबीआईसी ने आइसक्रीम पार्लर (Ice cream parlours) पर 18 फीसदी GST लगाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है, लेकिन फिर भी इस फैसले से उन फूड सप्लायर्स में संदेह उत्पन्न होगा, जो पहले से ही बने हुए फूड प्रोडक्ट्स को कुछ निश्चित सर्विस के साथ बेचते हैं."

क्लाउड किचन है रेस्तरां सर्विस

CBIC ने इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया है कि क्लाउड किचन (Cloud Kitchen) या सेंट्रल किचन (Central Kitchen) की सर्विस को रेस्टोरेंट सर्विस की तरह कवर किया जाएगा. रेस्टोरेंट सर्विस (Restaurant Services) में रेस्तरां, कैफे और इसी तरह की खाने की सुविधाओं को देने वाली सर्विसेज को शामिल किया गया है. इसमें टेकअवे और डिलिवरी सर्विसेज को भी शामिल किया गया है. 

सीबीआईसी ने कहा कि क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन की सेवाओं पर आईटीसी लाभ के बिना 5 प्रतिशत GST लगेगा.