Hit and run road accidents: सरकार ने ‘हिट एंड रन’ रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए एक योजना प्रस्तावित की है. जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा है.

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वर्ष 2019 में रोड एक्सीडेंट

खबर के मुताबिक, आधिकारिक आंकड़ों में बताया गया है कि, वर्ष 2019 के दौरान देश में हुई कुल 4,49,002 सड़क दुर्घटनाओं में 1,51,113 लोगों की मौत हुई थीं. मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे के लिए योजना में बदलाव की जरूरत है. गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये. यह योजना 1989 में बनी हर्जाना योजना की जगह लागू की जाएगी.

30 दिनों में हितधारकों से टिप्पणी भी मांगी 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) ने हाल में (राज्यसभा Rajya Sabha) में बताया कि वर्ष 2019 के दौरान दिल्ली में 'हिट एंड रन' सड़क दुर्घटनाओं में 536 लोग मारे गए और 1,655 लोग घायल हो गए. मंत्रालय ने इस प्रस्तावित योजना के लिए 30 दिनों में हितधारकों से टिप्पणी भी मांगी है.

रोड एक्सीडेंट से होता है भारी नुकसान

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) की तरफ से कुछ महीने पहले एक स्टडी की गई थी. इसमें यह अनुमान लगाया गया था कि रोड एक्सीडेंट्स से 1,47,114 करोड़ रुपये की सामाजिक और आर्थिक नुकसान होता है. 18 से 45 साल के बीच की उम्र के लोग रोड एक्सीडेंट के शिकार ज्यादा हैं. भारत में दुनिया की एक प्रतिशत गाड़ियां हैं. सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं के चलते विश्वभर में होने वाली मौतों में 11 प्रतिशत मौत भारत में होती हैं. विश्वबैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल करीब साढ़े चार लाख सड़क एक्सीडेंट होती हैं और इसकी वजह से करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है.  

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