Lockdown in Haryana: हरियाणा सरकार ने 6 सितंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Haryana extends lockdown till September 6: राज्य सरकार ने खतरे को देखते हुए कोरोना लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाने का काम किया है.
Haryana extends lockdown till September 6: हरियाणा सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर (haryana Corona Third Wave) को लेकर काफी चिंता में है. इस बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर (CM manohar lal khattar) ने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश दे दिया है. राज्य सरकार ने खतरे को देखते हुए कोरोना लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाने का काम किया है. ऐसे में 6 सितंबर तक लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस को फॉलो करने होंगे.
राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. लेकिन ऐसे में पहले मिलने वाली छूटों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार जिन चीजों पर छूट दे रही थी, वह 6 सितंबर तक भी लागू रहेगा. हरियाणा में रेस्तरां, बार, मॉल, क्लबहॉउस और दुकानें खोलने की इजाजत है. लेकिन इसके लिए एक समय सीमा तय की गई है. साथ ही इनको चलाने वालों और यहां आने वाले लोगों को सरकार द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों का पालन करना जरूरी है.
‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’
मुख्य सचिव विजय वर्धन ने लॉकडाउन से जुड़ी नई गाइडलाइंस रविवार को लोगों के सामने रखा. राज्य सरकार ने लॉकडाउन को ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ नाम दिया है. इस आदेश में कहा गया है कि कोरोना के तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य में 15 और दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है. 23 अगस्त (शाम पांच बजे) से छह सितंबर (सुबह पांच बजे तक) राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा.
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पहले दी गईं रियायतें रहेंगी लागू
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी आदेश में कई बातों का जिक्र किया गया है. इसमें साफतौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि पहले से निर्धारित काम या कार्यक्रम को पूरी सावधानी के पूरा किया जाएगा. जैसे पहले जिन गतिविधियों की अनुमति थी उनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों या सरकारी विभागों द्वारा आयोजित प्रवेश या भर्ती परीक्षाएं शामिल थीं. इन सभी चीजों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इन सभी के लिए आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.