RoDTEP Scheme: सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना (Remission of Duties and Taxes on Exported Products- RoDTEP) के तहत दरों तथा इसके गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस योजना से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा. 

क्या है दरें

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विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने एक जनवरी, 2021 से RoDTEP योजना का लाभ सभी उत्पादों पर देने का फैसला किया है. विभिन्न क्षेत्रों के लिए दरें 0.5 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत हैं. इसके अलावा सरकार ने स्कीम के गाइडलाइंस का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है. 

वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) ने बयान में कहा, "केंद्र ने आज RoDTEP के दिशानिर्देशों और दरों को अधिसूचित कर दिया है. ये दरें 8,555 उत्पादों के लिए हैं."

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क्या है RoDTEP स्कीम

RoDTEP स्कीम के तहत एक्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई सारे केंद्रीय और राज्य के शुल्कों का रिफंड किया जाता है. सरकार ने अपनी इस महत्वकांक्षी योजना की घोषणा के लगभग दो साल बाद आज रिफंड दरें बताई है. सरकार ने इसके लिए रुपये 12400 करोड़ का प्रावधान किया है. 

एक्सपोर्टस को मिलेगा बढ़ावा

RoDTEP स्कीम के लिए दरों की घोषणा करते हुए वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने कहा कि इस योजना से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और विश्व स्तर पर प्रतियोगिता बढ़ने से क्वालिटी में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा. 

यह योजना 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी थी लेकिन दरों के स्पष्ट नहीं होने के चलते इसका लाभ नहीं मिल रहा था. केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2021 से सभी एक्पोर्ट वस्तुओं के लिए टैक्स रिफंड योजना RoDTEP के लाभ का विस्तार करने का निर्णय लिया था. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर, 2020 को इस संबंध में घोषणा की गई थी.

सरकार ने देश के घटते निर्यात (Export) को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए मार्च, 2020 में निर्यात उत्पाद (RoDTEP) योजना पर शुल्कों और करों की छूट को मंजूरी दी थी.

कम होगा एक्सपोर्टर्स का नुकसान 

निर्यात उत्पाद योजना (RoDTEP) के तहत एक्सपोर्टर्स को कई सारे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों और करों का रिफंड किया जाएगा. इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स का नुकसान कम होगा. इसमें किए जाने वाले रिफंड को सीधे एक्सपोर्टर्स के बही खाते में सीमा शुल्क के साथ जमा किया जाएगा और आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान किया जाएगा. क्रेडिट की गई राशि को अन्य आयातकों को भी हस्तांतरित किया जा सकेगा. 

पूर्व वाणिज्य एवं गृह सचिव जीके पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर, वाणिज्य विभाग ने RoDTEP योजना की दरों को अधिसूचित किया.