QR code compulsory on the packaging: केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए नए नियम जारी किए हैं. उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पैकेजिंग पर क्यूआर कोड (QR code) को अनिवार्य कर दिया गया है.  15 जुलाई या उसके बाद निर्मित उत्पादों पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा. नए नियम के मुताबिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर क्यूआर कोड उल्लेख नहीं किया गया है तो पैकेजिंग पर जानकारी दिया जाना जरूरी है.

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नया नियम तत्काल प्रभाव से हुआ लागू

नियमों को लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) (सेकंड अमेंडमेंट) नियम, 2022 कहा जाता है. इसे उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है. ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

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यूजर को दी जाएगी QR Code स्कैन करने की जानकारी

मंत्रालय ने कहा, एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के मामले में जो 15 जुलाई के बाद निर्मित या पैक या आयात किया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट का पैकेज ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए घोषित किया जाएगा. निर्माता या पैकर या आयातक का नाम, जैसा भी मामला हो, पैकेज पर ही और इस तरह की घोषणा यूजर्स को पते और अन्य संबंधित जानकारी के लिए  QR Code को स्कैन करने के लिए भी सूचित करेगी.

अगर ऐसी जानकारी QR Code के माध्यम से घोषित की जाती है और पैकेज पर ही घोषित नहीं की जाती है, तो ऐसे उत्पाद का पैकेज ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उपभोक्ताओं को कॉमन या जेनरिक नाम के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए सूचित करेगा. अगर पैकेज में एक से अधिक प्रोडक्ट हैं, तब प्रत्येक प्रोडक्ट का नाम, नंबर या क्वांटिटी दर्ज किया जाएगा.

कमोडिटी की साइज और डायमेंशन के लिए भी ये नियम लागू होगा और पैकेज पर टेलीफोन नंबर और ई-मेल एड्रेस घोषिक किया जाएगा.