Driving License Latest News : कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) समेत गाड़ी से जुड़े अन्य कागजों की वैलिडिटी को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. इन नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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इन कागजों की भी वैलिडिटी बढ़ी Validity of these papers also increased

ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा सभी तरह के गाड़ी के परमिट (Vehicle Permit), व्हिकल फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate), गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (RC validity) जो की फरवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच एक्सपायर हो रहे थे सबकी वैलिडिटी को 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी.

सरकार ने 31 दिसंबर तक दी थी राहत The government gave relief till 31 December

दरअसल, कोरोना संकट के मद्देनजर आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कुछ महीने पहले मोटर व्‍हीकल से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया था. इसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) समेत प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं.

राज्यों को दिए निर्देश Instructions given to states

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी वाहन चालक का परेशान न किया जाए.

 

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