कोरोना वायरस (Coronavirus) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 हफ्ते तक Lockdown की घोषणा की है. साथ ही केवल 50 लोगों के जमावड़े के साथ विवाह कार्यक्रम की इजाजत मिलेगी. इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और अटेंडेंट के साथ इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को डॉक्टर की पर्ची और Valid ID Card दिखने पर आने-जाने की इजाजत मिलेगी.

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सार्वजनिक परिवहन- मेट्रो, DTC और सार्वजनिक बसें आदि अपनी 50 प्रतिशत क्षमता वाली सेवाएं जारी रखेंगी. ऑटो रिक्शा, टैक्सी कैब में सिर्फ दो यात्रियों को ले जाने की इजाजत होगी. हालांकि दिल्ली में परिवहन के किसी भी साधन पर यात्रा करने वाले लोगों को अनिवार्य आईडी कार्ड साथ ले जाना होगा.

इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सर्विस देने वालों या वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को घर से निकलने की इजाजत होगी. लेकिन इसके लिए ई-पास (E Pass in Night curfew/Lockdown) लेना जरूरी होगा.

Lockdown के लिए कैसे बनवाएं ई-पास?

दिल्ली सरकार के मुताबिक Lockdown के दौरान काम करने वालों के लिए ई-पास की जरूरत पड़ेगी. 

ई-पास बनवाने के लिए दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट (https://delhi.gov.in) पर जाएं

होम पेज पर अप्लाई फॉर ई-पास (Click Here to Apply for ePass for Night Curfew) पर क्लिक करें. 

इसके बाद अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, सर्विस टाइप और अन्य जरूरी डिटेल्स भरकर सब्मिट कर दें.

कौन-कौन कर सकता है ई-पास के लिए अप्लाई? 

बता दें यह ई-पास केवल जरूरी सर्विस देने वालों को ही जारी की जाएगी, जिसमें ग्रोसरी, मीट, मिल्क या फूड सर्विस, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, मीडिया, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े लोग शामिल हैं. इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लेने जाने वाले लोग भी ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

क्‍या रहेगा खुला

पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे दिल्ली मेट्रो, सरकारी बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. वहीं ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा और फट-फट सेवा को 2 सवारी के साथ आवाजाही की इजाजत दी गई है. मैक्सी कैब में 5 और RTV में 11 लोग आ-जा सकते हैं. ये सेवाएं उस दौरान ही चलेंगी जिसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले परमीशन दी है. वहीं उन लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी गई है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं और उन्हें इसके लिए पास जारी किया गया है. किसी भी आम यात्री को इससे यात्रा की अनुमति नहीं होगी.

ये बंद रहेगा

-प्राइवेट ऑफिस और संस्थान जैसे दुकानें, शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, थियेटर, रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे. इसके अलावा ऑडिटोरियम, Amusement park, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, असेंबली हॉल, गार्डन, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, नाई की दुकानों को भी बंद रहेंगे. आदेश के मुताबिक सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, भी कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे. वहीं जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन स्विमिंग पूल को इससे छूट दी गई है. निर्माण कार्य को भी बंद रखा जाएगा लेकिन जिन निर्माण स्थलों पर मजदूर रहकर काम कर रहे हैं उन्हें इससे छूट दी गई है.

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