Driving License: सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनाने के प्रोसेस को और ज्यादा आसान बना दिया है. अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. लाइसेंस के किसी भी काम के लिए अब आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है. गौरतलब है कि Driving License के लिए लोगों को सारी डिटेल्स बतानी चाहिए क्योंकि इसे पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है.

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इस तरह बनवा सकते हैं DL

आपको बता दें कि अगर आपका Driving License एक्सपायर हो गया है तो आपके पास इसे रिन्यू कराने के लिए एक साल का समय है. वहीं आप कोरोना महामारी की वजह से RTO ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें हैं. इसके लिए आप पूरी प्रक्रिया अपने घर पर बैठ कर ही कर सकते हैं. 

ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए. 

- सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर क्लिक करें. इसके बाद आपको होम पेज पर ऑनलाइन सर्विस और फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना होगा.

-इसके बाद आपके सामने एक अलग पेज खुलेगा जहां आपको अपना राज्य का नाम चुनना होगा. राज्य का चुनाव करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे. जहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

- इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के बाद एप्लिकेशन सबमिट करने का ऑप्शन आएगा. इससे पहले आपको पूरी एप्लिकेशन भरनी होगी जिसमें आपसे जो भी डिटेल मांगी जाए उसे भर दें. 

- जो भी दस्तावेज अपलोड करने के लिए मांगे जाए उन्हें आप अपलोड कर दें. ये सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद फोटो और साइन अपलोड करने होंगे.

- इसके बाद फीस जमा करने का विकल्प आएगा. जिसमें आपको निर्धारित फीस जमा करनी होगी. इसके बाद आप Receipt को डाउनलोड करके प्रिंट कर लें. 

- इस तरह आवेदन के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाएगा.

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