Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस हमारे लिए एक अहम दस्तावेज माना जाता है. अगर आप टू-व्हीलर या फोन व्हीलर चला रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है. लेकिन क्या होगा अगर आप इसे खो देते हैं या यह फट जाता है? अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया हो तो परेशान न हों.दरअसल नए नियमों के मुताबिक आपको दूसरे DL के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में जाने की कोई जरूरत नहीं है. घर बैठे आपको ये फिर से मिलस कता है.

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यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया हो तो सबसे पहले स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं. वहीं यदि आपका पुराना लाइसेंस फट गया या खराब हो गया है और आप नया लाइसेंस चाहते हैं तो अपना पुराना DL विभाग में जमा कराना होगा.

इस तरह ऑनलाइन मिल सकता है ड्राइविंग लाइसेंस 

- परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं.

- जरूरी डिटेल्स दर्ज करें और फिर एलएलडी फॉर्म भरें.

- डॉक्यूमेंट का प्रिंटआउट निकाल लें और उसके बाद जरूरी कागजात अटैच करें.

- फिर सभी डॉक्यूमेंट को नजदीकी आरटीओ ऑफिस या ऑनलाइन जमा करें.

- ऑनलाइन प्रोसेस पूरा होने के 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाएगा.

ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस पाने का तरीका

- आप ऑफलाइन भी डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

- इसके लिए सबसे पहले जिस आरटीओ से ऑरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था वहां जाएं.

- यहां आप एलएलडी फॉर्म भरकर सबमिट कर दें.

- इस फॉर्म के साथ विभाग द्वारा निर्धारित फीस भी जमा करें.

- इस प्रोसेस के बाद 30 दिन में आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा.

इस दौरान आपको एक रसीद भी मिलेगी, जिसे संभालकर रखना बहुत जरूरी है. जब आपका डुप्लीकेट डीएल रिसीव होगा, तब इस रसीद की जरूरत पड़ेगी.आप इस रसीद के जरिए अपने डुप्लीकेट डीएल को ट्रैक भी कर सकते हैं.

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