दिल्ली में राहत: Metro और डीटीसी बस में सोमवार से 100% सीट पर कर सकेंगे सफर, खड़े रहने की नहीं होगी परमिशन
Delhi Metro News: दिल्ली में कोरोना के दैनिक मामले कम होने के बाद अब राज्य सरकार ने दिल्ली मेट्रो और बस सेवा को लेकर बड़ी राहत दी है. सोमवार से दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बस में 100 फीसदी क्षमता के साथ यात्री सफर कर सकेंगे.
देश में अब कोरोना की दूसरी लहर के तहत सामने आने वाले मामलों की संख्या काफी कम हो गई है. इसी के साथ दिल्ली में भी कोरोना के मामले कम आने लगे हैं, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बस में सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है. दिल्ली सरकार ने एलान किया है कि सोमवार (26 जुलाई) से मेट्रो और डीटीसी बस में 100 फीसदी क्षमता के साथ यात्री सफर कर सकेंगे. हालांकि सरकार ने अपने आदेश में साफ कहा है कि इस दौरान किसी भी यात्री को खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी.
ऐसे ही दिल्ली मेट्रो में भी सोमवार से 100 फीसदी क्षमता के साथ लोग आना-जाना कर सकते हैं लेकिन खड़े रहने की परमिशन किसी को नहीं होगी. कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है. इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अभी भी 50% कैपिसिटी के साथ ही काम करेंगे. वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने अंतिम संस्कार में 100 फीसदी लोगों के उपस्थिति को मंजूरी दे दी है.
दिल्ली में क्या रहेगा बंद?
- सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग रहेंगे बंद
- सभी सामाजिक, राजनैतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह पर रोक
- शादी समारोह को छोड़कर बैंकट हॉल रहेंगे बंद
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इन कामों में मिलेगी छूट, रहेगी थोड़ी सख्ती
- रेजिडेंशियल एरिया में अकेली दुकान खुली रहेंगी
- सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक बाजार, कॉम्पलेक्स, मॉल खुले रहेंगे
- सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ रेस्टॉरेंट्स खुलेंगे
- दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बार
- 50% क्षमता के साथ सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, थिएटर खुलेंगे
- 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम और एसेंबली हॉल खुलेंगे
- दिल्ली मेट्रो में 100% लोगों को यात्रा की मंजूरी, खड़े रहने की अनुमति नहीं
- डीटीसी बस में 100% कैपिसिटी के साथ सफर को मंजूरी
- ऑटो-ई रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा में 2 यात्री की मंजूरी
- अंतिम संस्कार में 100% लोगों की उपस्थिति को मंजूरी
- स्पा खोलने के लिए सभी स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज देना जरूरी
- कंटेनमेंट जोन में गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी