Delhi Latest News: नाइट कर्फ्यू खत्म करने का आदेश जारी होने के बाद दिल्ली में लोगों को एक और राहत मिली है. राष्ट्रीय राजधानी में अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा. परिजनों के साथ प्राइवेट वाहन से सफर करने पर ये छूट दी गई है. नया आदेश 28 फरवरी, 2022 से लागू होगा. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. 

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जारी हुआ आदेश

इसमें कहा गया है कि 25 फरवरी, 2022 को मीटिंग में DDMA ने पाया कि कोरोना इंफेक्शन रेट में काफी कमी आई है. वहीं दिल्ली में अधिकांश लोगों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है. इसे देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क, फेस कवर न पहनने पर पेनाल्टी को खत्म किया जा रहा है. यह आदेश निजी फोर व्हीलर गाड़ी से परिवार के साथ यात्रा करने पर लागू होगा. यानी लोग अब दिल्ली में प्राइवेट गाड़ी में बिना मास्क के आवाजाही कर सकेंगे. 

नाइट कर्फ्यू भी खत्म

इससे पहले शुक्रवार को DDMA ने कोरोना संक्रमण की समीक्षा को लेकर मीटिंग में बड़ा फैसला लिया. यहां सोमवार यानी 28 फरवरी से सभी पाबंदियों को हटाए जाने के आदेश दे दिए गए. नाइट कर्फ्यू के खत्म हो जाने से लोगों को एक बड़ी राहत मिली है. इसके अलावा गैर मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की रकम में भी कमी की गई है.

जानिए किन पाबंदियों से मिली छूट

सोमवार से सभी पाबंदियां खत्म कर दिए जाएंगे.

एक अप्रैल से पूरी तरह से स्कूल को खोला जाएगा.

बिना मास्क पाए जाने पर जुर्माने की रकम अब 500 रुपये होगी.

सोमवार से नाईट कर्फ्यू नहीं लगेगा.

बसों और मेट्रो में पूरी क्षमता के साथ कर सकेंगे सफर.

दुकानों और रेस्टॉरेंट खोलने की समय सीमा हटाई गई.