दिल्ली परिवहन विभाग की बड़ी राहत, इन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी एक महीने आगे बढ़ाई
दिल्ली परिवहन विभाग ने जरूरी व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है.
Delhi Important vehicle license: दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बड़ी राहत देते हुए फरवरी 2020 और नवंबर 2021 के बीच समाप्त होने वाले लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है. चालकों को यह राहत कोरोना वायरस और अन्य कारणों को देखते हुए दी गई है.
इसके अलावा एक अन्य फैसले में दिल्ली परिवहन विभाग ने परमिट, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े विभिन्न डॉक्यूमेंट्स की भी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है.
Zee Business Hindi Live यहां देखें
लोगों को लाइसेंस स्लॉट लेने में हो रही दिक्कत
परिवहन विभाग ने इससे फैसले से जुड़े अपने आदेश की कॉपी को ट्विटर पर साझा किया है. इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी और ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट प्राप्त करने में लोगों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
लर्निंग लाइसेंस के लिए 2 महीने बढ़ी अवधि
विभाग ने ट्वीट किया, "प्राप्त कई अनुरोधों को ध्यान में रखता हुए और ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए स्लॉट प्राप्त करने में दिल्ली लर्निंग लाइसेंस होल्डर्स के सामने आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए हमने लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 2 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है."
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि, "दिल्ली की आम जनता के अनुरोध पर और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी डाक्यूमेंट्स की वैधता जो 01.02.2020 से 30.11.2021 के बीच समाप्त हो गई है, को आगे 31.12.2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है."