यदि आप सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों की परवाह नहीं करते हैं तो आपके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है. दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी है. इस विधयक के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है. वहीं यदि कोई वाहन चालक एम्बुलेंस या अग्निशमन विभाग की गाड़ी को रास्ता नहीं देता है तो उस पर 10000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा.

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10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

यदि प्रशासन किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य घोषित कर दे इसके बावजूद यदि वह वाहन चलाता है तो उस पर भी पकड़े जाने पर 10000 रुपये तक का लगा दिया जाएगा. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक इससे पहले राज्य सभा में लंबित था. 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने पर यह अपने आप रद्द हो गया था.

बढ़ाई गई जुर्माना राशि

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के प्रारूप के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर अब न्यूतनम 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. पहले यह न्यूनतम राशि 100 रुपये थी. वहीं ट्रैफिक विभाग या किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को न मानने पर अब आपको 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार का जुर्माना

यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. वहीं वाहन का अनाधिकृत इस्तेमाल करने वालों पर भी पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

ऐप बेस कैब चालकों को एक लाख तक जुर्माना

ओला, उबर जैसी कैब उपब्ध कराने वाली कंपनियों पर लाइसेंस नियमों का पालन न करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे में तेज गाड़ी भगाने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई है. बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर तीन महीने के लिए लाइसेंस करने के साथ ही एक हजार तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई है.