Delhi Birth Certificate: दिल्ली में पैरेंट्स के लिए खुशखबरी है. अब पैरेंट्स के लिए बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चों के नाम जोड़ना पहले से आसान होगा. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कहा की जन्म के चार साल बाद तक बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में 'ऑनलाइन' जोड़ा जा सकता है और इसे ऑटोमैटिकली मंजूरी भी मिल जाएगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इससे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नाम जुड़ने में 7 से 10 दिन का समय लग जाता था. उन्होंने कहा कि अब माता-पिता व अभिभावक बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक उसका नाम जन्म प्रमाणपत्र में 'ऑनलाइन' जोड़ सकते हैं और इस प्रक्रिया को स्वत: मंजूरी भी मिल जाएगी. 

पैरेंट्स कर सकते हैं ऑनलाइन अपडेट

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MCD के अधिकारियों के मुताबिक, कई अभिभावकों ने नागरिक निकाय से शिकायत की थी कि उन्हें अपने बच्चों के दाखिले के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है और अधिकारियों द्वारा इसे मंजूरी देने में काफी समय लग रहा है. MCD ने कहा कि नगर निगम ने लोगों की सुविधा और व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इसके लिए जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक ऑनलाइन नाम जोड़ने व उसे स्वत: मंजूरी देने का विकल्प लाया गया है.

क्या है ये नियम

बयान के अनुसार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1949 (Registration of Births and Deaths Act, 1969) के तहत यदि "किसी भी बच्चे का जन्म से जुड़ा पंजीकरण बिना नाम के किया गया है तो ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को मौखिक या लिखित रूप से बच्चे के नाम के बारे में जानकारी देंगे. उसके बाद रजिस्ट्रार ‘रजिस्टर’ में उस नाम को दर्ज करेगा." 

बयान में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अपने उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के सभी प्रयास कर रही है.