केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बाद अब एक और राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली के पहले डीए हाइक का तोहफा दे दिया है. छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने दीपावली के पहले पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने शुक्रवार को डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है. डीए की बढ़ी हुई दर चालू अक्टूबर महीने से ही लागू हो जाएगी. बढ़ी हुई महंगाई दर की राशि का 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा. डीए में पांच प्रतिशत की वृद्धि के बाद प्रदेश में सातवें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

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महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा. 

छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए 12% की बढ़ोतरी

राज्य शासन ने छठवें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. अब उन्हें 189 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जगह 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है.

बता दें कि राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अगस्त-2022 से 28 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था. वहीं छठवें वेतनमान वालों को 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था.

अभी अगस्त में ही बढ़ा था डीए

छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए और भी बड़ी खुशी होगी क्योंकि अभी अगस्त में ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीएम में छह फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. उस वक्त महंगाई भत्ते की दर बढ़ाकर 28 फीसदी की गई थी. इसके अलावा छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए छठवें आयोग के तहत 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. इस साल एक अगस्त से कर्मचारियों को 28 फीसदी और 189 फीसदी डीए मिल रहा था. अब 1 अक्टूबर से यह बढ़कर 33 फीसदी और 201 फीसदी आएगा.

(एजेंसी से इनपुट के साथ)