मध्‍य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने सभी नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड उपचार की दरों (Covid-19 treatment Charges) को अस्‍पताल काउंटर पर प्रदर्शित करना जरूरी कर दिया है. कोरोना ट्रीटमेंट के चार्ज डिस्प्ले करने के अलावा रोगियों और उनके परिजनों को भी उपचार की दरों की जानकारी दी जाएगी. हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने यह आदेश जारी किया है.

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राज्य सरकार ने यह भी साफ कर किया है कि कोरोना उपचार की दरें इस साल 29 फरवरी को तय की गई दरों से 40 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 

राज्य के हेल्थ कमिश्नर ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोविड-19 (COVID-19) के लिए तय की गईं इलाज की दरें सभी नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटलों के रिसेप्शन काउंटर पर लगे होने चाहिए. 

बता दें कि इस महीने की शुरूआत में कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी फीस और खर्च पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लगाम लगाई थी. अस्पतालों में पीपीई किट से लेकर डॉक्टर की विजिट, भोजन, बेडशीट, मरीज की गाउन, कमरों की सफाई, ऑक्सीजन सहित तमाम खर्चों की मानक दरें तय कर दी गई थीं. 

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देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 62.25 लाख के पार चली गई है. हालांकि इनमें से 62.25 लाख ठीक भी हो चुके हैं. अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां कोरोना संक्रमण के मामले 1.26 लाख हो गए हैं. कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,281 हो गई है.