Covid-19 in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है. ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको नए नियम या गाइडलाइंस को अच्छी तरह समझना जरूरी है. इससे कोरोना काल में आपकी लाइफ सुचारू रूप से चलेगी और आप परेशान नहीं होंगे.

  • दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की परमिशन दी गई है. इसके अलावा शादी समारोह में 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे.
  • दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है.
  • दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में सभी कॉलेज, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. हालांकि, एकेडमिक गाइडेंस के लिए शिक्षकों की तरफ से 11वीं-12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाने की परमिशन दी गई है. इनको छोड़कर दिल्ली के बाकी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे.
  • दिल्ली सरकार के तहत शिक्षा निदेशालय ने कहा कि उसकी ओर से शुक्रवार को जारी वह आदेश लागू रहेगा, जिसमें सभी एकेडमिक और परीक्षा संबंधी गतिविधियों को स्थगित किया गया है.
  • डीडीएमए ने कहा कि महाराष्ट्र से फ्लाइट के जरिए दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना जरूरी होगा और नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा.
  • दिल्ली में रेस्तरां, बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की परमिशन दी गई है. आदेश में बताई गई गतिविधियों पर रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है जोकि 30 अप्रैल तक या अगले आदेश तक जारी रहेगी.
  • राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी जबकि विवाह कार्यक्रम में मैक्सिमम 50 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं.
  • डीडीएमए के मुताबिक, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के उद्देश्य को छोड़कर दिल्ली में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. आदेश के मुताबिक, स्टेडियम खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी. 
  • दिल्ली सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक, सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को उनकी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी.
  • दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित रह सकते हैं. बाकी के कर्मचारी घर से ही काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे.
  • आदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, कारागार, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, बिजली, पानी, आपदा प्रबंधन और नगर निगम की सेवाओं से जुड़े लोगों को पाबंदियों से छूट प्रदान की गई है.
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