RT-PCR Report: अगर आप उन राज्यों से यूपी जा रहे हैं जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं तो अपना RT-PCR टेस्ट जरूर करा लें. वहीं जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उन्हें इस रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि, "जिन राज्यों में 03% से अधिक कोरोना पॉजिटिव की दर हो, उन राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए, जो यात्रा प्रारम्भ होने से 04 दिन से अधिक पुरानी न हो".

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आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च मामलों वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए अपनी आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है. रिपोर्ट चार दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है, उन्हें इस शर्त से छूट दी जाएगी. सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक यह नियम न केवल हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले लोगों पर बल्कि प्राइवेट वाहनों से आने वालों पर भी लागू होगा.

कुछ शहरों में हाई पॉजिटिविटी रेट के बीच फैसला

यह आदेश एक दिन बाद आया है जब यूपी सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कांवड़ एसोसिएशन के एक आह्वान के बाद प्रस्तावित कांवड़ यात्रा को स्थगित करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समुदाय को आस्था से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांवड़ संघ की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए. इस बीच यूपी में पिछले 24 घंटों में 56 नए मामले सामने आए और 69 लोग ठीक हुए. आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य बनाने का फैसला महाराष्ट्र और केरल के कुछ शहरों में हाई पॉजिटिविटी रेट के बीच आया है.

एंटीजन टेस्ट, थर्मल स्कैनिंग के भी निर्देश

रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सताटरा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, बुलढाणा, पुणे (ग्रामीण), पालघर और रायगढ़ में परीक्षण पॉजिटिविटी दर (Test positivity rate) 4.5 फीसदी से ज्यादा दर्ज की गई है. इसी तरह, केरल में पॉजिटिविटी रेट लगभग 10 फीसदी के आसपास है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उच्च पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से आने वाले लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि यूपी आने पर इन लोगों का एंटीजन टेस्ट और थर्मल स्कैनिंग किया जाना चाहिए.

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