Drone PLI Scheme: नागर विमानन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने ड्रोन और ड्रोन कम्पोनेंट्स से संबंधित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI Scheme) के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस नोटिफाई किए हैं. सरकार ने इस सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपये के आउटले के साथ पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है और यह योजना 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान लागू होगी. मंत्रालय ने 29 नवंबर को कहा था कि उद्योग के प्रतिनिधियों समेत हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके दिशा-निर्देश तय कर लिए गए हैं.

कौन उठा सकता है Drone PLI Scheme का फायदा?

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इस स्कीम का फायदा केवल उन कंपनियों को ही मिल पाएगा जो भारत में ड्रोन (Drone) और ड्रोन कम्पोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं. प्रति मैन्युफैक्चरर कुल PLI अधिकतम 30 करोड़ रुपये है जो कुल फाइनेंशियल आउटले का 25% है. 

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ड्रोन मैन्युफैक्चर करने वाले एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के वे उपक्रम और स्टार्टअप जिनका वार्षिक बिक्री कारोबार 2 करोड़ रुपये है वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. ड्रोन कम्पोनेंट्स निर्माताओं के मामले में पात्रता सीमा 0.5 करोड़ रुपये होगी.

भारतीय नॉन-एमएसएमई जो ड्रोन बना रहे हैं के लिए PLI का दावा करने के लिए 4 करोड़ रुपये एनुअल सेल्स टर्नओवर की जरूरत  होगी. मंत्रालय के अनुसार, नॉन-एमएसएमई ड्रोन कम्पोनेन्ट्स निर्माताओं के मामले में न्यूनतम स्तर 1 करोड़ रुपये होगा.

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