Edible oils stock limit: आम आदमी की रसोई में महंगाई को कम करने के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले कर रही है. ऐसे में खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने पूरे देश में एडिबल ऑयल के लिए स्टॉक लिमिट तय किया है. हालांकि 6 राज्यों को इससे छूट मिलेगी.

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केंद्र सरकार ने अपने 3 फरवरी, 2022 को जारी एक आदेश में पूरे देश में पूरे देश में खाद्य तेलों और तिलहनों (edible oils and oilseeds) पर स्टॉक की लिमिट लगा दी है. यह आदेश 30 जून, 2022 तक लागू रहेगा.

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इन राज्यों को मिलेगी छूट

सरकार ने इसके पहले अपने 8 अक्टूबर, 2021 के आदेश में खाने के तेल और तिलहनों पर स्टॉक लिमिट तय किया था, जो कि 31 मार्च 2022 कर वैध था. हालांकि स्टॉक की लिमिट राज्यों द्वारा तय किया जाना था. इस आदेश की समीक्षा करने पर पाया गया कि सिर्फ 6 राज्य- उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और बिहार ने अपने राज्य में इसे लागू कराया.

सरकार ने कहा कि राज्यों द्वारा कंज्यूमर्स को इसका पूरा लाभ देना आवश्यक है, इसके लिए केंद्र सरकार ने अपने 3 फरवरी के आदेश में स्टॉक की लिमिट तय किया है. खाने के तेल और तिलहन पर लगा ये स्टॉक लिमिट ऊपर बताए गए 6 राज्यों को छोड़ पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हैं.

क्या होगी लिमिट

सरकार ने एडिबल ऑयल के लिए, रिटेलर्स के लिए स्टॉक की लिमिट 30 क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 500 क्विंटल, थोक कस्टमर्स के लिए दुकानों यानी बड़े चेन स्टोर्स के लिए 30 क्विंटल और इसके डिपो के लिए 1000 क्विंटल तय किया है. एडिबल ऑयल प्रोसेसर अपने डेली इनपुट प्रोडक्शन लिमिट से 90 दिनों का स्टॉक रख सकेंगे.

तिलहन के लिए, रिटेलर्स 100 क्विंटल, थोक विक्रेता 2000 क्विंटल रख सकेंगे. तिलहन प्रोसेसर अपने डेली इनपुट प्रोडक्शन लिमिट से 90 दिनों का स्टॉक रख सकेंगे.