बाजार में कोई भी सामान खरीदते समय दुकानदार सामान को कैरी बैग में डालकर देता है. लेकिन कुछ दुकानदार, रिटेल डीलर कैरी बैग का भी कीमत वसूलते हैं. हालांकि कंज्यूमर फोरम कई बार इस मुद्दे पर दुकानदार और रिटेल डीलरों को चेतावनी भी जारी कर चुका है. फिर भी इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं.

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ताजा मामला बिग बाजार (Big Bazaar) से जुड़ा हुआ है. कंज्यूमर फोरम (consumer forum) ने बिग बाजार (Big Bazaar) पर ग्राहक से कैरी बैग (carry bag) के लिए अलग से पैसे वसूलने पर जुर्माना लगाया है. फोरम ने बिग बाजार को 10,000 रुपये कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 1 हजार रुपये और कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपये भी वापस करने के लिए कहा है.

पंचकूला निवासी बलदेव ने कंज्यूमर फोरम (consumer forum) में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 20 मार्च, 2019 को बिग बाजार में शॉपिंग करने गए थे. बिलिंग काउंटर कर्मचारी ने उनसे कैरी बैग (carry bag) के लिए 18 रुपये अलग से वसूल किए. इसके लिए बलदेव ने मना भी किया और कहा कि यह गैर कानूनी है. लेकिन कर्मचारी नहीं माना. परेशान होकर बलदेव ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया. 

उधर, बिग बाजार (Big Bazaar) ने अपने पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि कैरी बैग के चार्जेस के बारे में उन्होंने स्टोर पर डिस्प्ले किया हुआ है और इस बारे में ग्राहक को भी बताया गया था. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने ग्राहक के पक्ष यह फैसला सुनाया है.

पहले भी लग चुका है जुर्माना

कैरी बैग (carry bag) के अलग से पैसे वसूलने पर स्टोर्स पर पहले भी कई बार जुर्माने लग चुके हैं. इससे पहले एक मामला चंडीगढ़ (Chandigarh) में सामने आया था. यहां दिनेश प्रसाद रतूड़ी ने कंज्यूमर फोरम को बताया कि बाटा स्टोर से एक जोड़ी जूते खरीदे. बाटा स्टोर ने जूते की कीमत से साथ कैरी बैग के चार्ज भी वसूल किए थे. इस पर कंज्यूमर फोरम ने बाटा स्टोर पर जुर्माना लगाया था.

चंडीगढ़ के ही सेक्टर-34सी के दीपक कुमार ने पैंटालून्स के खिलाफ भी इस तरह की शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में भी कंज्यूमर फोरम ने पैंटालून्स को दोषी पाया और कैरीबैग के रुपये लौटाने के साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न झेलने के लिए 500 रुपये मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए.

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क्या हैं नियम

कंज्यूमर फोरम का मानना था कि ब्रांड के प्रचार वाले कैरी बैग के लिए ग्राहक से कीमत वसूल नहीं की जा सकती. सामान के साथ बैग देना स्टोर की ड्यूटी है. ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग मुहैया कराना स्टोर की जिम्मेदारी है. अगर कोई स्टोर कैरी बैग के नाम पर ग्राहकों से वसूली करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. 

(रिपोर्ट- निकिता माहेश्वरी/ चंडीगढ़)