दीपावली के ऐन पहले राजस्थान सरकार ने एक बड़ा एलान किया है. सरकार ने पटाखों पर लगी बैन हटा लिया है. पटाखों पर बैन हटा लिए जाने से पटाखा कारोबारियों ने राहत की सांस ली है. लेकिन सरकार ने बैन हटाने के साथ पटाखों की सेल पर शर्तें भी लगाई हैं. पटाखों के लिए केवल ग्रीन पटाखे जलाए जलाए जाने की अनुमति दी जाएगी.

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सीएम अशोक गहलोत सरकार ने ये अनुमति न केवल दीपावली के लिए दी है बल्कि दीपावील के बाद छठ पूजा और क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे त्योहारों में भी पटाखों के जलाने की अनुमति होगी. ग्रीन पटाखों की इजाजत के साथ सरकार ने टाइमिंग के लिए दिशानिर्देश दिए हैं.

केवल ग्रीन पटाखों को छूट

राज्य सरकार ने ये भी साफ किया है कि ग्रीन पटाखों के जलाने पर लगा बैन केवल राजस्थान के लिए हटाया गया है, दिल्ली के NCR रीजन में इसकी ढील नहीं होगी. बता दें कि सरकार ने 30 सितंबर 2021 को एक आदेश जारी कर राज्य में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया था. आदेश में कहा गया था कि राज्य में अस्थायी लाइसेंस जारी न किए जाएं. इस आदेश में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उसे चलाने पर रोक लगाई गई थी. लेकिन अब नए आदेश में ग्रीन पटाखों को इस प्रतिबंध से आजाद कर दिया गया है. राज्य में NCR रीजन को छोड़ ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे.

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क्या रखा गया है समय

दीपावली, गुरुपर्व जैसे त्योहारों के लिए पटाखों को चलाने का समय रात 8 से 10 के दरम्यान रखा गया है. जबकि छठ पूजा के लिए सुबग 6 से 8 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे. इसी तरह न्यू ईयर यानी नए साल के जश्न के लिए रात 11.55 से मध्यरात्रि 12.30 बजे तक इन पटाखों को चलाने की छूट होगी.

कैसे करेंगे पहचान, कहां रहेगी रोक

ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए NEERI द्वारा जारी किए गए QR कोड को मानक ठहराया गया है. सरकार ने ये भी साफ किया है कि पटाखों को चलाने की अनुमति के केवल उन शहरों में नहीं होगी जहां AQI(एयर क्वालिटी इंडेक्स) का स्तर सही नहीं पाया जाएगा.