तीनों कृषि कानूनों को किया गया निरस्त, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस नाम से जाना जाएगा बिल
Farm Laws Repeal: तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया है. इन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बनाए बिल को कृषि कानून निरसन अधिनियम, 2021 के नाम से जाना जाएगा.
Farm Laws Repeal: करीब एक साल से जिस तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, बुधवार को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उन तीनों कृषि कानूनों को कैंसिल कर दिया गया. तीनों कृषि कानूनों को जिस बिल के तहत कैंसिल किया गया है, उसे कृषि कानून निरसन अधिनियम, 2021 (Farm Laws Repeal Act, 2021) के नाम से जाना जाएगा.
तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को इसके पहले सोमवार को संसद के दोनों सदनों से निरस्त किया जा चुका है. तीनों कृषि कानूनों मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (अधिकारिता और संरक्षण) समझौता, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 इसी के साथ अब निरस्त माने जाएंगे.
प्रधानमंत्री ने की तीनों कृषि कानूनों की वापस लेने की घोषणा
गौरतलब है कि इन तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में पिछले एक साल से राजधानी दिल्ली के बाॉर्डर पर किसान धरनारत थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देखते हुए 19 नवंबर, 2021 को इन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री ने इसी के साथ किसानों से अपना धरना प्रदर्शन भी खत्म करने का आग्रह किया था.
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सोमवार को हंगामे के बीच संसद से निरस्त हुआ कृषि बिल
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि बिल संसद के दोनों सदनों से भारी हंगामें के बीच निरस्त हुआ था. सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में पहले कृषि कानून को रद्द करने वाला बिल पेश किया, जिसे बाद में राज्यसभा से भी पास कर दिया गया. विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस पर और बहस चाहती थी, जिसे लेकर दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ.