TRAI new guidelines telemarketing. टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसमें रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग टेंपलेट्स के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कहा है. वहीं, अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है. निर्देशों का उल्लंघन करने वाले टेलीमार्केटर्स पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है. ट्राई ने सभी टेलिकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों से स्टेप्स सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

20 से 60 दिनों में करना होगा री वेरीफेकेशन 

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ट्राई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक टेलीमार्केटिंग में सभी ऐसे रजिस्टर्ड प्लेयर्स को हर 20 से 60 दिनों में री वेरीफिकेशन के लिए कहा गया है. मिलते-जुलते मैसेज रोकने के प्रयास के निर्देश दिए गए हैं. टेलिकॉम कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि तय समय सीमा में मैसेज नष्ट होने चाहिए. इसके अलावा 10 डिजीट वाले नंबर से टेलीमार्केटिंग मैसेज किसी भी सूरत में नहीं जाने चाहिए. ये सुनिश्चित करन भी टेलिकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी है. सभी टेलिकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को 30 दिन के भीतर इन दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए कहा गया है. 

शेयर करनी होगी डिटेल्स

ट्राई ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों टेलीमार्केटर्स पर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा है. साथ ही उचित कानून प्रावधानों के अनुसार भी एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए हैं. सर्विस प्रदाता कंपनी ऐसे टेलीमार्केटर्स की सभी डिटेल्स दूसरे सर्विस प्रदाताओं के साथ भी शेयर करेगी. सभी अपने नेटवर्क पर ऐसी टेलीमार्केटिंग कंपनियों को किसी भी तरह के विज्ञापन और कॉमर्शियल कम्युनिकेशन भेजने पर पाबंदी लगाएंगे. ट्राई इन दिशा-निर्देशों के जरिए भ्रामक हेडिंग वाले विज्ञापनों पर रोक लगाना चाहती है.   

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ट्राई ने जारी प्रेस नोट में कहा कि उसने पाया है कि प्रमुख संस्थाओं  के हेडर और संदेश टेम्पलेट का कुछ टेलीमार्केटर्स द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है. इन सभी को रोकने के लिए ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.