डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम द्वारा इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल ड्राफ्ट पर अपनी राय और सुझाव देने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 20 नवंबर 2022 किया गया था. इस बिल में इंटरनेट बेस्ड कॉल सुविधा, मैसेज सर्विस के साथ-साथ कंज्यूमर की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए इस बारे में चर्चा की जानी थी. इसी क्रम में सरकार के पास 20 नवंबर तक 900 से ज्यादा सुझाव आए हैं. बिल का ड्राफ्ट 21 सितंबर के दिन रिलीज किया गया था.

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कई बदलावों की उम्मीद 

चूंकि बिल फिलहाल अपने ड्राफ्ट स्टेज में है इसलिए आने वाले दिनों में बहुत सारे बदलाव होने की उम्मीद है. अब तक, दूरसंचार विधेयक के इस ड्राफ्ट का उद्देश्य ट्राई अधिनियम, 1997 में संशोधन करना है ताकि केंद्र सरकार के लिए लाइसेंसिंग से संबंधित सभी मुद्दों पर ट्राई से सिफारिशें लेने की जरूरत को खत्म किया जा सके. 

पहली बार संसद में ही की गई चर्चा 

एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब तक, संसद में पेश किए जाने से पहले, ये बिल (इस मामले में ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल) पर कभी भी किसी समिति में चर्चा नहीं की गई थी. ये आईटी पैनल की पहली बैठक थी और इस बैठक का एजेंडा भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 पर चर्चा करना रहा.

नया ड्राफ्ट होगा तैयार 

इन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए अब एक नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. नए ड्राफ्ट पर फिलहाल कम जारी है. DoT जल्द ही रिवाइज्ड बिल जारी करने की तैयारी में है. फिलहाल सरकार को डेडलाइन यानी कि 20 नवंबर तक 900 से ज्यादा सुझाव मिले हैं.

मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने मांगे थे सुझाव 

आपको बात दें इन सुझाव की आखिरी तारीख यूं तो 30 अक्टूबर तय की गई थी लेकिन बाद में इस तारीख को बढ़ा दिया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के तहत कहा था कि “भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का ड्राफ्ट, एक व्याख्यात्मक नोट के साथ, मंत्रालय द्वारा 21 सितंबर 2022 को DoT की वेबसाइट पर जारी किया गया था. आम जनता, विभिन्न हितधारकों और उद्योग संघों से 10 नवंबर, 2022 तक सुझाव मांगे गए थे.  अनुरोधों के जवाब में कई हितधारकों से सुझाव मिले हैं. इतनी बड़ी संख्या में स्टेकहोल्डर्स के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने तय किया है कि सुझावों की आखिरी तारीख को बढ़ा कर 20 नवंबर 2022 कर दिया जाएगा.” इसके बाद बड़ी संख्या में DoT को इस ड्राफ्ट के लिए सुझाव मिले.

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