Voter ID Card: लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. कई बार यह देखने को मिलता है कि मतदाता पहचान पत्र नहीं होने के चलते लोग वोट करने नहीं जाते हैं. ऐसी स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से किसी एक का प्रयोग करके भी लोग अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं.

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जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्धनगर मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग से मिली गाइडलाइंस के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में अपनी पहचान से जुड़े वैकल्पिक दस्तावेजों को साथ ले जा सकते है.

इन डॉक्यूमेंट्स से भी डाल सकते हैं वोट

जिन मतदाताओं के पास पहचान पत्र नहीं हैं, ऐसे मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज को अपने साथ ले जा सकते हैं.

सरकारी कर्मचारियों के लिए 

केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करके आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.