देश में सेफ, सेफ डिपॉजिट, लॉकर कैबिनेट या फिर ताला-चाबी बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ी खबर है. उनके प्रॉडक्ट्स पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) की ओर से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) लागू हो रहा है. इन कंपनियों के पास छह महीने का वक्त है कि वो अपने प्रोडक्शन में नियमों को लागू करें और छह महीने बाद उनके सारे प्रॉडक्ट्स नियमों के तहत ही बनाए गए हों.

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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसे लेकर एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इस आदेश को सेफ, सेफ डिपोजिट लॉकर कैबिनेट और चाभी ताला (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा गया है. इसमें कहा गया है कि आदेश इस नोटफिकेशन के पब्लिश की तारीख से छह महीने बाद लागू हो जाएगा.

क्या है नियम?

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के सेक्शन 116 के तहत सेफ, सेफ डिपॉजिट, लॉकर कैबिनेट या फिर ताला-चाबी बनाने वाली कंपनियों को इन उत्पादों को BIS के मानकों के अनुरूप बनाना होगा, साथ ही इनपर भारतीय मानक ब्यूरो के तहत मानक चिन्ह लगा होगा. ये नियम उन उत्पादों पर लागू नहीं होगा, जो भारत से बाहर निर्यात के उद्देश्य के लिए बनाए जाएंगे. इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत दंडित किया जाएगा.

कितनी मिली है मोहलत?

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बड़ी कंपनियों के लिए इस आदेश के तहत अपग्रेडेशन करने के लिए छह महीने का वक्त है. मझोली कंपनियों को नौ महीने का वक्त मिलेगा, वहीं, छोटी कंपनियां 12 महीने के अंदर इस आदेश को लागू करना होगा.