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FY 19 का GST Return भरने जा रहे हैं तो पढ़ें यह खबर, सरकार ने बदल दी डेट

40 दिन से ज्‍यादा के Lockdown के बाद भी अब तक व्‍यापारिक गतिविधियां चालू नहीं हो पाई हैं. हालांकि सरकार ने इसमें अब थोड़ी ढील देना शुरू किया है. लेकिन कारोबार को पटरी में आने में समय लगेगा. फिलहाल सरकार ने व्‍यापारियों को एक और राहत देते हुए कारोबारी साल 2018-19 का वार्षिक (Annual) GST रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 3 माह बढ़ाकर सितंबर 2020 तक कर दिया है.
Updated on: May 07, 2020, 12.20 PM IST
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सीबीआई का आदेश

CBIC ने tweet में कहा कि इसके साथ ही केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 24 मार्च को या इससे पहले जारी ई-वे (E way) बिलों, जिनकी Validity 20 मार्च से 15 अप्रैल 2020 के बीच थी, उसे भी आगे बढ़ा दिया है.   

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यूपी में जीएसटी

यही नहीं Uttar Pradesh सरकार ने भी अपने प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने के लिए बड़े Taxpayers को 1 महीने और छोटे Taxpayers को दो महीने की मोहलत दी है. आयुक्त वाणिज्य कार्यालय 5 करोड़ रुपये से अधिक के Turnover वाले व्यापारी मई के बजाय अब 27 जून तक Return दाखिल कर सकेंगे.  

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टैक्‍सपेयर

जबकि 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले Taxpayer मई की जगह 14 जुलाई 2020 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. अधिकारी के मुताबिक अगर व्यापारी चाहेंगे तो इससे पहले भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. GST में ऑनलाइन रिफंड दाखिल करने की सुविधा व्यापारियों को दी गई है. वह घर बैठे ऑनलाइन रिटर्न जमा कर सकते हैं.

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वित्‍त मंत्री

इससे पहले केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय करों (Central tax) और शुल्कों (duty) में राज्यों के हिस्से के तौर पर 46,038 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की किस्त जारी कर दी थी. Finance ministry के मुताबिक यह किस्त 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर दी गई थीं.

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कोरोना महामारी

मंत्रालय ने कहा था कि कोरोना महामारी (Corona mahamari) के मद्नेजर राज्‍यों को हेल्‍थ केयर पर काफी खर्चा करना पड़ रहा है. इसलिए राज्य इस स्थिति का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें, इसके लिए उन्‍हें कुछ रकम ट्रांसफर की गई है.