GSTN करने वाला है बड़ा बदलाव, ऐसे आप तक पहुंचेगी देनदारी की चिट्ठी
इनकम टैक्स के बाद GST नेटवर्क भी Coronavirus mahamari के कारण हर काम ऑनलाइन कर रहा है. वह ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे taxpayer को बिक्री रिटर्न GSTR-1 की देनदारियों का ब्योरा ईमेल पर भेजा जा सके.
Updated on: July 24, 2020, 12.36 PM IST
GST नेटवर्क के CEO प्रकाश कुमार के मुताबिक GSTR-1 seller दायर करता है और इसमें सेल का पूरा डाटा होता है. इसे हर महीने की 11वीं तारीख तक दायर करना होता है. GSTR-3B रिटर्न में इन बातों का थोड़ा-बहुत जिक्र होता है. इसी के आधार पर दुकानदार टैक्स भरते हैं. इसमें खरीद-बिक्री दोनों और टैक्स पेमेंट की जानकारी होती है.
कुमार के मुताबिक इसे टैक्सपेयर को महीने की 20वीं से 24वीं तारीख के दरम्यान दायर करना होता है. GSTR-1 की देनदारियां GSTR-3B से मिलनी चाहिए, ताकि Tax के किसी भी बेमेल और गलत पेमेंट से बचा जा सके.
कुमार के मुताबिक बहुत जल्द GSTN एक पीडीएफ (PDF) देना शुरू करेगा. इसमें GSTR -1 के आधार पर GSTR -3B की देनदारियां होंगी और इन्हें टैक्सपेयर को ईमेल से भेजा जाएगा. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने GSTR-1 में जो भी दायर किया है, यह GSTR-3B से अलग कैसे हो जाता है, यह पता चलेगा.
जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने व्यापारियों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी शुरू किया था. GST हेल्पडेस्क की इस पहल से व्यापारियों को GST रिटर्न भरने, E way bill जारी करने या किसी अन्य परेशानी में तत्काल मदद मिल रही है. GSTN के मुताबिक 1800-103-4786 पर कॉल कर कोई भी व्यापारी अपनी दुविधा का हल निकाल सकता है.
इस नंबर पर सुबह 9 से रात 9 बजे तक कॉल कर सकते हैं. हेल्पडेस्क पर आपको Hindi और English के साथ बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, उडि़या, मलयालम, पंजाब और असमी- 12 भाषाओं में मदद मिलेगी. इसके साथ ही 0120- 24888999 को बंद कर दिया गया है. इस नंबर पर रोजाना 10 हजार के आसपास कॉल आ रही थीं.