New Packaging Rules: केंद्र सरकार ने पैकेजिंग के नए नियम को लागू करने की तारीख में बदलाव किया है. सरकार 1 जनवरी 2023 के बजाय 1 फरवरी 2023 से पैकेजिंग के नए नियम (New Packaging Rules new date)  लागू करेगी. इसके लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) ने नोटिफिकेशन जारी किया है. नए नियम के मुताबिक, कंपनियों को 19 तरह के आइटम जैसे दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतलबंद पानी, बेबी फूड, दाल और अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड एवं डिटर्जेंट की पैकिंग पर पूरी जानकारी देनी होगी.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इम्पोर्टेड सामान पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, Country of Origin लिखना कंपनियों के लिए जरूरी होगा. उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने पैकेजिंग के नए नियम को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है.

ये भी पढ़ें- सरकार ने नए साल का दिया तोहफा! छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, NSC-KVP पर मिलेगा ज्यादा ब्याज

पैकेट पर देनी होगी पूरी जानकारी

पैकेज्ड आइटम में मानक से कम वजन है तो प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर के हिसाब से कीमत भी लिखना होगा. नए नियम (New Packaging Rules) अगर किसी पैकेट में 1 किलो से ज्यादा सामान है तो उसकी भी कीमत 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना जरूरी कर दिया गया है.

सामान बनाने वाली कंपनियों को नए नियम (New Packaging Rules) में पूरी आजादी होगी कि वह बाजार में जो पैकेज्ड आइटम बेचती हैं, उसकी मात्रा वह खुद तय कर सकेगी. किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग डेट उस प्रोडक्ट के बनने की तारीख दर्शाता है.यानी जिस सामान के ऊपर यह डेट लिखा है उस सामान को जब पैक किया जा रहा था तो उस दिन का ही डेट था.

ये भी पढ़ें- नए साल का तोहफा! ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इतना बढ़ाया, 1 जुलाई 2022 से होगा लागू

मैन्युफैक्चरिंग डेट के फायदे

किसी भी प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखे होने से कस्टमर धोखाधड़ी से बच जाता है. अगर दुकानदार कोई बहुत पुराना सामान बेच रहा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देख कर आप उस सामान के समय का पता लगा उस सामान को खरीदने से बच जाते हैं.

ये भी पढ़ें- मखाने की खेती से लाखों कमाने का मौका, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, जानिए सभी जरूरी बातें

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

साहिवाल, गिर नस्ल की गायों से शुरू किया डेयरी बिजनेस, दूध बेचकर कमा लिया ₹30 लाख