Mobile Theft: मोबाइल फोन की चोरी, ट्रैकिंग अब आसान होगी. सरकार मोबाइल फोन के IMEI से छेड़छाड़ पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला किया है.  हर मोबाइल फोन की IMEI सरकारी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा. इससे स्मगलिंग पर रोक लगाने में  भी मदद मिलेगी. इसके अलावा इम्पोर्ट कर लाए गए सभी मोबाइल के IMEI भी इसी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा. ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे. 

मोबाइल फोन के IMEI से छेड़छाड़ पर रोक

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IMEI नंबर से छेड़छाड़ पर सरकार सख्त है. सरकार के पास हर मोबाइल फोन की IMEI बतानी होगी. DoT ने हर मोबाइल फोन का आईएमईआई सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर करने को अनिवार्य किया है. देश में उत्पादित हर फोन के नंबर को Indian Counterfeited Device Restriction portal (https://icdr.ceir.gov.in) पर देना होगा. नया नियम अगले साल 1 जनवरी 2023 से लागू होगा.

IMEI से छेड़छाड़ पर ब्लॉक होगी सेवा

सरकार ने सबसे पहले 2017 में IMEI से छेड़छाड़ को अपराध माना था. IMEI में बदलाव करने पर उस मोबाइल पर सभी सेवा ब्लॉक  हो जाएगी. ऐसा करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान.