GST रिटर्न नहीं भरा तो कैंसिल हो सकता है आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन
सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है. योजना है कि जो लगातार दो बार रिटर्न भरने से चूकेगा, उसका रजिस्ट्रेशन (Registration) कैंसिल कर दिया जाएगा.
सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है. योजना है कि जो लगातार दो बार रिटर्न भरने से चूकेगा, उसका रजिस्ट्रेशन (Registration) कैंसिल कर दिया जाएगा.
चालू कारोबारी साल के बीते कुछ महीनों में GST कलेक्शन उम्मीद से कम होने के कारण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जोनल कार्यालयों से रिटर्न (Return) दाखिल नहीं करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है.
इसके अनुसार, GST और सेंट्रल एक्साइज के मुंबई के प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय ने सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किया है.
CBIC प्रमुख पी.के.दास ने जब GST पंजीकरण करने वालों द्वारा नियम का अनुपालन नहीं किए जाने पर गंभीर चिंता जताई, तब अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया.
प्रधान मुख्य आयुक्तों और GST के मुख्य आयुक्तों और कस्टम्स के 13 नवंबर को एक वीडियो कांफ्रेंसिंग में सीबीआईसी प्रमुख ने उन संस्थानों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर नाखुशी जताई थी, जिन्होंने GSTR-3बी Return, छह बार या छह बार से ज्यादा समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया था.