केंद्र सरकार ने व्‍यापारियों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है. वित्‍त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकृत व्‍यापारियों द्वारा जुलाई 2017-सितंबर 2018 के बीच फाइनल सेल्‍स रिटर्न न फाइल करने पर लगने वाली विलंब (Late) शुल्‍क माफ कर दिया है. हालांकि, उन्‍हें 31 मार्च तक 15 माह का रिटर्न फाइल करना है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्‍ट टैक्‍सेज एंड कस्‍टम्‍स (CBIC) के मुताबिक 22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बार में फैसला हुआ था. जीएसटी काउंसिल ने GSTR-3B, GSTR-1 और GSTR-4 पर यह राहत दी है.

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उधर, टैक्‍स कलेक्‍शन के मामले में लगातार दूसरे महीने दिसंबर में गिरावट दर्ज की गई है, जो 94,726 करोड़ रुपये रहा. जबकि नवंबर में यह 97,637 करोड़ रुपये था. हालांकि टैक्स रिटर्न दाखिल करने में तेजी दर्ज की गई है. 

वित्त मंत्रालय ने कहा कि 31 दिसंबर तक कुल 72.44 जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जबकि नवंबर में यह संख्या कुल 69.6 लाख थी. इसमें CGST 16,442 करोड़ रुपये, SGST 22,459 करोड़ रुपये, IGST 47,936 करोड़ रुपये (आयात पर संग्रह किये गये 23,635 करोड़ रुपये सहित) और चुंगी 7,888 करोड़ रुपये (आयात पर एकत्रित 838 करोड़ रुपये सहित) है.

दिसंबर में एकत्र रेवेन्‍यू नवंबर में हुए लेन-देन से संबंधित हैं. जीएसटी कलेक्‍शन अक्टूबर (सितंबर में हुए लेन-देन के) में 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था और कुल 1,00,710 करोड़ रुपये था, जोकि नवंबर (अक्टूबर में हुए लेन-देन के लिए) में गिरकर 97,637 करोड़ रुपये रहा. 

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, "सरकार ने नियमित अदायगी के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी को 18,409 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी को 14,793 करोड़ रुपये अदा किए हैं. अस्थायी आधार पर केन्द्र के पास राज्य और केन्द्र के बीच 50:50 में उपलब्ध शेष आईजीएसटी से 18,000 करोड़ रुपये की अदायगी की गई है."

बयान में आगे कहा गया है, "दिसम्बर 2018 महीने में नियमित अदायगी के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 43,851 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी के लिए 46,252 करोड़ रुपये है."

इनपुट एजेंसी से भी