ग्राहकों (Customer) को सामान खरीदने पर बिल (GST bill) लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक लॉटरी योजना लाने की तैयारी में है. इस GST लॉटरी योजना के तहत 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का इनाम देने की पेशकश होगी. ग्राहक, खरीदारी जो बिल लेंगे, उसी के जरिये वे लॉटरी जीत सकेंगे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के सदस्य जॉन जोसफ ने कहा कि GST के प्रत्येक बिल पर ग्राहक को लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा. इससे ग्राहक कर चुकाने को प्रोत्साहित होंगे. 

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जोसफ ने उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि हम एक नई लॉटरी प्रणाली लेकर आए हैं. GST के तहत हरेक बिल पर लॉटरी जीती जा सकेगी. इसका ड्रॉ निकाला जाएगा. लॉटरी का मूल्य इतना ऊंचा है कि ग्राहक यही कहेगा कि 28 प्रतिशत की ‘बचत’ नहीं करने पर मेरे पास 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये जीतने का मौका होगा. यह ग्राहक की आदत में बदलाव से जुड़ा सवाल है.’’ 

योजना के तहत खरीदारी के बिलों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. लॉटरी ड्रा कंप्यूटर प्रणाली के जरिये अपने आप होगा. विजेताओं को इसकी सूचना दी जाएगी. GST प्रणाली के तहत 4 कर स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं. इसके अलावा विलासिता और अहितकर उत्पादों पर टैक्‍स के ऊपर सबसे ऊंची दर से कर लगने के अलावा उपकर भी लगता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली GST परिषद प्रस्तावित लॉटरी योजना की समीक्षा करेगी. परिषद यह भी फैसला करेगी कि इस योजना के तहत न्यूनतम बिल की सीमा क्या हो. योजना के मुताबिक लॉटरी विजेताओं को पुरस्कार उपभोक्ता कल्याण कोष से दिया जाएगा. 

इस कोष में मुनाफाखोरी रोधक कार्रवाई से प्राप्त राशि को ट्रांसफर किया जाता है. GST राजस्व में कमी की वजहों को दूर करने के लिए सरकार व्यापार से उपभोक्ता सौदों में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है. इनमें लॉटरी और QR कोड आधारित लेन-देन को प्रोत्साहन देना शामिल है.