Import Duty on Gold: सरकार ने सोने-चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी पर बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोने (Gold), चांदी (Silver) और कीमती धातुओं के सिक्कों पर इम्पोर्ट ड्यूटी (Import Duty) मौजूदा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है. सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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नोटिफिकेशन के अनुसार, सोने-चांदी की धातुओं और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क अब 15 फीसदी होगा. इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) और 5% AIDC (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस) शामिल है. सोशल वेलफेयर सरचार्ज (SWC) को इससे छूट है.

नई दरें 22 जनवरी से लागू

मंत्रालय ने कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया है. सोना या चांदी एक छोटा घटक है जैसे कि हुक, पिन, स्क्रू जो आभूषण के पूरे टुकड़े या उसके एक हिस्से को अपनी जगह पर रखता है. 

एसडब्ल्यूएस से छूट के साथ 10 बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) और 4.35% AIDC (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस)  सहित शुल्क को बढ़ाकर 14.35% कर दिया गया है. नोटिफिकेशन के अनुसार नई दरें 22 जनवरी से प्रभावी हो गईं.

ड्यूटी में कटौती की मांग

वहीं, आम बजट से पहले जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (GJEPC) ने सरकार से सोने (Gold) और कटे व पॉलिश हीरे (CPD) पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने का आग्रह किया. जीजेईपीसी (GJEPC) कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को मौजूदा 15% से घटाकर 4% करने की मांग कर रही है. इसमें सीपीडी पर कस्टम ड्यूटी को मौजूदा 5% से घटाकर 2.5% करने की मांग की गई है.